मुरैना 12 अगस्त , ग्वालियर टाइम्स । कोरोना महामारी के लिये रोकथाम संबंधी कोई भी कार्रवाही न करने, निर्माण शाखा में भ्रष्टाचार कर एक-एक लाख रूपये के फर्जी प्रकरण तैयार कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाने, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य में भी भ्रष्टाचारी करने के आरोप में नगर पालिका पोरसा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नत्थीलाल करौलिया को चंबल संभाग के कमिश्नर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस देते हुये 7 दिवस के अन्दर जबाव मांगा है।
कमिश्नर ने यह कार्रवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 3 (1) (2) व (3) के तहत सी.एम.ओ. द्वारा अपने कर्तव्यों दायित्वों के उल्लंघन करने के आरोप में की गई।
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